नैनीताल: पूर्व में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा पारित आदेशों का पालन करते हुए 24 घण्टे के अंदर स्टोन क्रेशर बन्द किये गए या नही इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए है। इस रिपोर्ट को 25 अगस्त यानि कल कोर्ट में पेश करना है।
गौरतलब है कि मात्री सदन जगजीतपुर हरिद्वार ने हाई कोर्ट में अवमानना दायर कर कहा कि 3 मई 2017 को केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने हरिद्वार में गंगा नदी के 5 किलोमीटर के दायरे मे लगे स्टोन कर्सरों व खनन पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। जिस आदेश का पालन करवाना की जिम्मेदारी मुख्य सचिव को दी गयी थी।
लेकिन केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के इस आदेश का पालन मुख्य सचिव द्वारा नही किया गया। आदेश का पालन नहीं होने पर मात्री सदन द्वारा हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई जिस पर पूर्व में कोर्ट ने मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया था।
इस मामले में आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि वे 24 घण्टे के अंदर केन्दीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा पारित आदेश का पालन किया गया है या नही अाैर स्टोन क्रेशर बन्द किये या नही इसकी रिपोर्ट 24 घण्टे के अंदर यानि कल 25 अगस्त को कोर्ट में पेश करे। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकलपीठ ने की।