देहरादून: प्रेमनगर क्षेत्र में 10 साल पहले हुए बेबी किन्नर हत्याकांड में अदालत ने आरोपी ड्राइवर सुरेश और किन्नर सारिका को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है।
एडीजे तृतीय अजय चौधरी की अदालत ने सजा सुनाने के साथ ही दोनों दोषियों पर 65-65 हजार का जुर्माना लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता जे0के जोशी और के0के गोयल ने फांसी की सजा की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने धाराओं को मध्यनजर रखते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
आपको बता दे कि दोषियों ने 11 मार्च 2007 को किन्नर की हत्या करने के बाद शव को उसके घर के गैराज में गाड़ दिया था और गहने लूट लिए थे। पुलिस ने दोषियों से करीब एक किलो सोने और दो किलो चांदी के जेवर बरामद किए थे।