नैनीताल: हाईकोर्ट ने हरिद्वार में ओनिडा अग्निकांड में जलकर 11 लोगों की मौत के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति वी0के बिष्ट की एकलपीठ ने सुनवाई की अगली तारिख 27 अक्टूबर तय की है।
आपको बता दे कि मृतक अभिषेक के पिता रविन्द्र ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कहा था कि 2012 में ओनिडा कंपनी में आग लग गई थी जिसमें वहां काम कर रहे 11 कर्मचारियों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। जिसके बाद हरीद्वार रानीपुर में मामले की 11 लोगों द्वारा एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी।
लेकिन याचिकाकर्ता रविन्द्र ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले की जाँच सीबीआई से करने की मांग की थी।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में लिखा है कि केवल खुराना और एसएचओ राजीव डंडयाल ने मामले में दर्ज की गई एफआईआर से कंपनी के मालिक जी0आई मर्गचन्दानी और कंपनी के मैनेजर का नाम गैरकानूनी तरीके से हटा दिया था जिसकी शिकायात डीआईजी से करने के बाद पुनःमामले में एफआईआर दर्ज की गयी।