एनएच 74 घोटाले का “जिन्न” बोतल से बाहर, हाईकोर्ट में याचिका दायर

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एनएच 74 घोटाले का “जिन्न” बोतल से बाहर, हाईकोर्ट में याचिका दायर 2 Hello Uttarakhand News »

नैनीतालः एक बार फिर एनएच 74 घोटाला का जिन्न बोतल से बाहर निकल आया है। एनएच 74 घोटाले के आरोपी विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी निलंबित डीपी सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले की सीबीआई जांच की गुहार लगाई है। याचिका में याचिकर्ता ने सरकार द्वारा गठित एसआइटी को पक्षपाती करार दिया है।

याचिकर्ता के अनुसार, जब यह घोटाला उजागर हुआ था, तब राज्य सरकार ने मामले की जांच कराने के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया। जिसमें से एक सदस्य कुमाउं आयुक्त भी थे, किन्तु उस कमेटी की एक भी बैठक होने से पहले कुमाउं आयुक्त के निर्देश पर एसएसपी ऊधम सिंह नगर ने याची के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जो द्वेषभाव से किया गया था। इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि याचिकर्ता पर कृषि को भी व्यवसायिक भूमि दिखाकर सरकारी धन का दुरूपयोग करने का आरोप लगाया गया, जो गलत है। जबकि भू स्वामियों को सर्किल रेट के हिसाब से पेमेंट किया गया गया।

याचिकर्ता ने कहा कि सरकार के निर्देश पर इनकम टैक्स विभाग द्वारा उनके आवास पर छापा मारा गया, लेकिन छापेमारी में उनके घर से तीन लाख रूपये के अलावा कुछ भी नहीं मिला। साथ में उनके तीन अकाउंट सीज भी कर दिए गए। याचिकर्ता का यह भी कहना है कि राज्य सरकार द्वारा गठित एसआइटी पक्षपातपूर्ण है, इसलिए इसकी जांच सीबीआई से की जानी चाहिए।

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