नैनीताल। नेशनल हाईवे 74 के लिए भूमि अधिग्रहण घोटाले के मामले में हाईकोर्ट से जांच एजेंसी सीबीआई की ओर से दाखिल जवाबदेही की सुनवाई टल गई है। आगे किसी भी तिथि को मामले में सुनवाई हो सकती है।अदालत ने नेशनल हाईवे 74 के लिए भूमि अधिग्रहण घोटाले के मामले में सीबीआई से जवाब मांगा था। अदालत ने जांच एजेंसी से पूछा था कि प्रदेश सरकार की ओर से जांच की संस्तुति पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है। सीबीआई को अपना जवाब अगली सुनवाई यानी आज दाखिल करना था।रुद्रपुर निवासी रामनारायण ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। कहा है कि एनएच 74 के चौड़ीकरण के लिए वर्ष 2014 में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर भूमि अधिग्रहीत की थी। जिस भूमि को अधिग्रहीत किया गया उसे अधिकारियों की मिलीभगत से कृषि भूमि दर्शाया गया, जबकि यह भूमि वर्ष 2010 व 11 से ही व्यावसायिक भूमि के रूप में दर्ज है। इस मामले की जांच 2016 में तत्कालीन कमिश्नर ने की थी। जिसमें करोड़ो के भूमि घोटाले की पुष्टि हुई थी। प्रदेश सरकार ने मामले की सीबीआई जांच कराने की संस्तुति की थी।बीते 5 अक्तूबर 2017 को हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए सीबीआई के अधिवक्ता से उत्तराखंड सरकार की संस्तुति बाबत हुई पहल को लेकर जवाब मांगा। कहा कि सीबीआई 28 अक्तूबर तक इसे कोर्ट में प्रस्तुत करे।