नैनीताल: हाईवे पर अतिक्रमण मामले में आज हाईकोर्ट ने उधमसिंह नगर डीएम को निर्देशित करते हुए कहा कि वे निचले स्तर के कर्मचारियों को कहें कि प्रितिदिन मौके का मुआयना किया जाए। और साथ में यह भी निर्देशित किया कि यह रिपोर्ट भी जिला अधिकारी को दें कि हाईवे पर अतिक्रमण हुआ है या नहीं।
मुख्य न्यायधीश के0एम जोएसफ और न्यायधीश आलोक सिंह की खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला अधिकारी को कर्मचारियों द्वारा दी गई रिपोर्ट को अगली सुनवाई 11 अक्टूबर के दौरान पेश करने को कहा है।
बता दें कि गदरपुर निवाशी यशपाल वर्मा ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि रुद्रपुर, गदरपुर में नेशनल हाइवे के दोनों तरफ लोगों ने फड़, खोके व अन्य दुकानें खोलकर अतिक्रमण किया है। जिसपर हाई कोर्ट ने आज उधमसिंह नगर डीएम को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था।