वित्त विभाग में अधिकारियों द्वारा की जाने वाली अनियमितताएं कोई नई बात नहीं है। ऐसे ही अनियमितता के एक मामले में वित्त सचिव द्वारा कोर्ट के आदेशों को न मानने की शिकायत पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। जिसके बाद वरिष्ठ न्यायधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खण्डपीठ ने वित्त सचिव को शुक्रवार दोपहर तक व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा है।
साथ ही कोर्ट ने आदेशों का पालन ने होने तक उत्तराखण्ड सरकार की समस्त लक्जरी आइटम जैसे लक्जरी कार, ए.सी, वाटर प्यूरीफायर आदि की खरीद पर पूर्ण रोक लगा दी है। बता दें कि आज कोर्ट ने इसी मामले में शिक्षा सचिव को तलब किया था। जिसके बाद अब कल वित्त सचिव को कोर्ट में पेश होना है।
बाता दें की यह याचिका देहरादून के निवासी दीपक राणा द्वारा दायर की गई है। जिसका स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने यह पेशी दी है।
अब देखने वाली बात होगी कि वित्त सचिव कल कोर्ट में बचाव के तौर क्या पक्ष रखती हैं।