आधार लिंक न करना पड़ सकता है भारी, जाने आधार लिंक करने की समयसीमा…

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देहरादून: बॉयोमीट्रिक्स डेटा पर आधारित आधार कार्ड को सरकार ने पैन कार्ड, बैंक अकाउंट के साथ ही मोबाइल नंबर को भी आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने पैन, मोबाइल नंबर और बैंक खातों से आधार को जोड़ने के लिए अलग-अलग समय-सीमाएं तय की हैं। आखिरी तारीख को लेकर सरकार द्वारा कई बार डेडलाइन में बदलाव किए गए है।

सरकार ने पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की तिथि को बढ़ा कर 31 दिसंबर, 2017 कर दिया है। इससे पहले पैन को लिंक करने की आखरी तिथि 31 अगस्त 2017 तय की गई थी।

मोबाइल नंबर (सिम) के साथ आधार जोड़ने के लिए समय सीमा फरवरी 2018 तय की गई है। दूरसंचार कंपनियों ने अब आधार को मोबाइल से जोड़ने के लिए ग्राहकों को चेतावनी वाले सन्देश भी भेजने शुरू कर दिए हैं।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2017 है।सरकार ने सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए केवाईसी में अपने ग्राहकों के आधार के विवरण का जिक्र करना अनिवार्य कर दिया है।

पेंशन, एलपीजी सिलिंडरों या सरकारी छात्रवृत्तियों जैसे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार विवरण देने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2017 तय की गई है। इस बीच, सरकार लाइसेंस से भी आधार को जोड़ने की योजना बना रही है।

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